राजधानी में कोरोना के लगातार घटते मामलों के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने अनलॉक - 2 का एलान करते हुए 7 जून से लॉकडाउन 14 जून की सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया है। इस दौरान 50 फीसदी क्षमता के साथ मेट्रो पटरी पर लौटेगी, वहीं मुख्य बाजारों में दुकानें और मॉल्स सम-विषम आधार पर खुलेंगे। गली-मोहल्ले की सभी दुकानें एक साथ हर दिन खुलेंगी। शराब की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन रेस्तरां-बार बंद रहेंगे। इससे पहले अनलॉक-1 के तहत निर्माण गतिविधियों और फैक्ट्रियों में काम काज शुरू करने की इजाजत दी गई थी। कंटेनमेंट जोन में पूर्ववत पाबंदियां लागू रहेंगी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अनलॉक -2 के तहत कई गतिविधियों को चालू करने के साथ ही लॉकडाउन को 14 जून तक बढ़ाया गया है, लेकिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी को देखते हुए 50 फीसदी सवारियों के साथ मेट्रो चलाने की मंजूरी दे दी गई है। ग्रुप-एक के अधिकारी 100 फीसदी उपस्थिति के साथ सरकारी दफ्तरों में काम करेंगे, जबकि अन्य कर्मी फिलहाल आधे ही ऑफिस आएंगे।
इसी तरह निजी दफ्तरों को भी 50 फीसदी की क्षमता के साथ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। बाजारों में सुबह 10 से रात 8 बजे तक खरीदारी हो सकेगी। स्टैंडअलोन और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाली दुकानें हर रोज खुलेंगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक, पहले की तरह आवश्यक सेवाओं के लिए 100 फीसदी कर्मचारी काम करेंगे। सरकारी दफ्तरों में विभागाध्यक्ष को यह तय करने का अधिकार होगा कि कौन सी सेवा आवश्यक होगी, किसको 50 फीसदी और किसको 100 फीसदी करना है।
निजी दफ्तर समय को व्यवस्थित करें: सीएम
केजरीवाल ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें। निजी दफ्तर अपने समय को व्यवस्थित करने की कोशिश करें, ताकि सब लोग एक साथ सड़क पर पर न आएं। आने वाले सप्ताह में कोरोना की स्थिति काबू में रहती है तो दूसरी कई सारी गतिविधियों को अगले हफ्ते खोलेंगे।
रेस्तरां, जिम, सैलून और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे
अनलॉक-2 के तहत जिम, सैलून, स्विमिंग पूल को छोड़कर बड़े बाजार ही नहीं, आवासीय कॉलोनियों की सभी दुकानें खुल जाएंगी। विदेशी व देशी शराब की दुकानें भी खुली रहेंगी, लेकिन रेस्तरां बंद रहेंगे। ई-कॉमर्स कंपनियां घर पर सामान डिलीवर कर सकेंगी। हालांकि, अभी धार्मिक स्थल व शादी समारोहों को लेकर राहत नहीं दी गई है।
दिखाना होगा पास, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
ई-कार्मस कंपनियों के कर्मियों, दुकानदारों और मॉल्स में काम करने वाले कर्मचारियों को आवागमन के लिए अधिकृत पास दिखाना होगा। दुकानों और मॉल्स में कोविड नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई होगी। नियमों की पालना करवाने के लिए सभी जिला मजिस्ट्ेट को जिम्मेदारी सौंपी गई हैं।
क्या खुलेगा
मॉल, बाजार ऑड-ईवन आधार पर खुलेंगे। गली-मोहल्लों की आवश्यक वस्तुओं के साथ ही अन्य दुकानें रोजना सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगी। शराब की दुकानें खुल जाएंगी। आधी क्षमता के साथ मेट्रो चलेंगी।
क्या नहीं...
जिम, स्पा, सैलून, एंटरटेनमेंट पार्क, वाटर पार्क, पब्लिक पार्क व गार्डेन, असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम, साप्ताहिक बाजार, एजुकेशनल और कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा, थिएटर, रेस्तरां और बार, ब्यूटी पार्लर व स्विमिंग पूल।