फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अदालत ने हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट

Sat, 03 Sep 2016 12:04 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
विज्ञापन
तीस हजारी अदालत ने मारपीट व दुर्व्यवहार के मामले में आरोपी अधिवक्ता व हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव खोसला की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया है। 
विज्ञापन


मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 16 सितंबर 2016 की तारीख तय की है। थाना सब्जी मंडी पुलिस ने तत्कालीन महिला वकील व वर्तमान जज की शिकायत पर 1994 में यह मामला दर्ज किया था। 

खोसला ने गैर जमानती वारंट जारी होने पर हैरानी जताई है। महानगर दंडाधिकारी वंदना जैन ने मामले में आरोपी राजीव खोसला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश पुलिस को दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरोपी खोसला ने हैरानी जाहिर करते हुये बताया दुर्भाग्यपूर्ण

अदालत ने 17 अगस्त को गैर जमानती वारंट जारी करने से पहले 18 जुलाई को जमानती वारंट जारी किया था। 

मामले में आरोपी राजीव खोसला ने हैरानी जाहिर करते हुये कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि वह अब तक इस मामले में 100 से ज्यादा तारीखों पर पेश हुए हैं। 

उन्होंने बताया कि इस मामले में 30 जून को तारीख थी जिस पर पेश नहीं हो सके थे। उस दिन उनकी ओर से पेश हुए वकील ने केस की तारीख 12 सितंबर डायरी में लिखी थी जबकि कोर्ट ने 18 जुलाई की तारीख दी थी।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें