उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन ने 3 दिन की ईडी रिमांड बढ़ाए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने हुसैन की रिमांड सात सितंबर को तीन दिन के लिए बढ़ा दी थी। ताहिर हुसैन ने धन शोधन के सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है।
याचिका पर न्यायमूर्ति योगेश खन्ना के समक्ष बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि 28 अगस्त को कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा था और उन्हें 3 सितंबर को अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन उन्हें दो दिन की देरी से पांच सितंबर को पेश किया गया। इसके बाद ईडी ने कोर्ट से पूछताछ के लिए रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग की।
कोर्ट ने 7 सितंबर को उनकी ईडी रिमांड तीन दिन और बढ़ा दी। ईडी अधिकारियों ने दलील दी थी कि वह मामले से जुड़े कुछ कागजातों के संबंध में ताहिर से पूछताछ करना चाहते हैं। ईडी दंगे के लिए धन जुटाने से जुड़े दो मामलों की जांच कर रही है। पहला मामला ताहिर हुसैन और दूसरा मामला केरला के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ है।
ईडी ने इस मामले में जून में ताहिर के घर पर छापा मारा था। उस पर आरोप है कि उसने सीएए के विरोध में दंगे करवाने के लिए 1.10 करोड़ रुपये खर्च किए और यह धन गैर कानूनी तरीके से जुटाया गया था। वहीं, पुलिस का दावा है कि ताहिर ने दंगे के लिए गोला बारूद और अन्य चीजें खरीदने के लिए धन का इस्तेमाल किया। हालांकि ताहिर ने इन आरोपों का भी विरोध किया है।