प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से 1,322 करोड़ की कथित कर्ज धोखाधड़ी में सुभाष चंद्रा के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि चंद्रा ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से ऋण लेने के लिए अपनी कुल संपत्ति बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई और बाद में कर्ज भुगतान में चूक की।
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अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने शिकायत में आरोप लगाया है कि चंद्रा ने कुल 980 करोड़ की दो ऋणों की मंजूरी के लिए अपनी कुल संपत्ति से जुड़े प्रमाणपत्र जमा किए थे।