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यौन शोषण...श्रीलंकन एयरलाइंस पर 50 हजार रुपये जुर्माना

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नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट देव सरोहा ने भारतीय कानून का उल्लंघन करने पर श्रीलंकन एयरलाइंस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने माना कि श्रीलंकन एयरलाइंस ने भारतीय कानून के मुताबिक कार्यस्थल पर यौन शोषण के मामलों पर निगरानी के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया। इससे साफ है कि उसने भारतीय कानून का अनादर किया है।
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अदालत हाल ही में श्रीलंकन एयरलाइंस को कार्यस्थल पर महिला कर्मी के यौन शोषण (रोकथाम, निवारण व समाधान) कानून 2013 की धारा 26 के तहत दोषी ठहरा चुकी है। इससे पहले, श्रीलंकन एयरलाइंस के पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक (भारतीय जोन) को दिल्ली के डिविजनल कार्यालय की एक कनिष्ठ महिला कर्मचारी के यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है।
अदालत ने टिप्पणी की कि जिस समय यौन शोषण की शिकायत की गई, उस समय संबंधित एयरलाइंस में भारतीय कानून के हिसाब से आंतरिक शिकायत समिति नहीं थी। पीड़िता ने घटना के तुरंत बाद विदेशी कंपनी के आला अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की।
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महिला ने कहा था कि उसने पहले कंपनी के आला अधिकारियों पर ही कार्रवाई का भरोसा किया। इस वजह से शिकायत दाखिल करने में देरी हुई थी। अदालत ने भी पीड़िता की दलील को स्वीकार किया और कहा कि इस तरह के मामले में महिला के लिए न केवल सामाजिक सम्मान बल्कि नौकरी बचाने की भी चुनौती होती है। पेश मामले में आरोप है कि श्रीलंकन एयरलाइंस के आरोपी अधिकारी ने 8 अक्तूबर 2009 को महिला को अपने कमरे में बुलाया और उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने के सवाल और कृत्य किए।
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