नई दिल्ली। सैनिक फार्म के निवासियों ने उनकी कॉलोनी को धनाढ्य अनधिकृत कॉलोनी के तौर पर सूचीबद्ध करने के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ऐसा होने से उनकी संपत्ति के मालिकाना अधिकारों को मान्यता नहीं दी गयी है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर के लिए सूचीबद्ध की गई है।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान के समक्ष यह याचिका सैनिक फार्म और सैनिक फार्म वेस्टर्न एवेन्यू के निवासियों की ओर से दायर की गई है। इस याचिका के आधार पर पीठ ने आवास मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील वकील उत्तम दत और सोनाक्षी सिंह ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को मान्यता देने के लिए 2019 में कानून बनाया और अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के मालिकाना हक देने के लिए नियम बनाए। वहीं, धनाढ्य अनधिकृत कॉलोनियों के तौर पर चिन्हित कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने इनकार किया गया।