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1984 सिख विरोधी दंगा : कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 39 साल बाद राहत, सिखों की हत्या के मामले में बरी

Wed, 20 Sep 2023 05:11 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुल्तानपुरी में तीन सिखों की मौत के मामले में बरी कर दिया।
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सज्जन कुमार - फोटो : ANI
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विस्तार
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दिल्ली की एक कोर्ट ने 1984 में हुए सिख दंगों के दौरान सुल्तानपुरी इलाके में हत्या के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीन सिखों की मौत के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और अन्य लोगों को राहत दी। सुल्तानपुरी इलाके में छह लोगों की मौत हुई थी। सज्जन कुमार पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। 

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सज्जन कुमार के ऊपर भीड़ को उकसाने का आरोप है।  राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एम के नागपाल ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों पर आरोप साबित करने में नाकाम रहा। इससे पहले साल 2010 में सज्जन कुमार समेत अन्य लोगों पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुल्तानपुरी में सिखों की मौत पर आरोप तय किए थे। इसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। अभी सज्जन कुमार कोर्ट में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। 

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