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ऑक्सीजन संकटः जमाखोरों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, इमरान हुसैन को भी भेजा नोटिस

Fri, 07 May 2021 04:52 PM IST
सुशील कुमार कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सिलिंडर की जमाखोरी को लेकर इमरान हुसैन को भी नोटिस भेजा है। हाई कोर्ट ने कहा कि इमरान हुसैन कल कोर्ट में पेश होंगे। 
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि कथित तौर पर ऑक्सीजन सिलिंडर की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाहे वे गौतम गंभीर हों, इमरान हुसैन हों या कोई भी हों, नाम और पार्टी मायने नहीं रखती। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई उल्लंघन पाया जाता है तो उसके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाएगी। 

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इसके बाद हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सिलिंडर की जमाखोरी को लेकर इमरान हुसैन को भी नोटिस भेजा है। हाई कोर्ट ने कहा कि इमरान हुसैन कल कोर्ट में पेश होंगे। 
 

ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने अदालत और एमिकस क्यूरी द्वारा दिए गए सुझावों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम इसे सक्रिय तरीके से ले रहे हैं। वहीं, एमिकस क्यूरी ने अदालत को बताया कि ऑक्सीजन मुद्दा अब धीरे-धीरे सुव्यवस्थित हो रहा है।
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एमिकस क्यूरी राजशेखर राव ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि हमने बेड की उपलब्धता पर एक तकनीकी कंपनी से बात की है और गूगल मदद करने के लिए तैयार है। हमने उन्हें दिल्ली सरकार से जोड़ा है।
 
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दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कोर्ट को कोविड19 होम आइसोलेटेड और बिना कोरोना लक्षण के मरीजों के लिए दूरसंचार के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर क्वारंटीन हैं, जो कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन कोई लक्षण नहीं है, उन्हें भी उनकी सुविधा के अनुसार इसमें लगाया जा सकता है। 

राहुल मेहरा ने पीएसए संयंत्रों के बारे में उच्च न्यायालय को अवगत कराते हुए कहा कि 8 पीएसए में से 4 चालू हैं और एक 9 मई को चालू हो जाएगा।
 
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