नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अभिनेत्री खुशी कपूर से जुड़ी अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री को इंटरनेट से हटाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।
पीठ ने स्पष्ट किया कि अभिनेत्री के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन कर उनके नाम, तस्वीर या व्यक्तित्व का अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग करके सामान बेचने वाली सामग्री को भी हटाया जाए। अदालत ने कहा कि वह खुशी कपूर की याचिका पर विस्तृत अंतरिम आदेश पारित करेगी। इससे एक दिन पहले मंगलवार को अदालत ने अभिनेत्री जाह्नवी कपूर (खुशी की बहन) के पक्ष में भी इसी तरह का आदेश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट इससे पहले अभिनेत्री तब्बू, क्रिकेटर अभिषेक शर्मा, युवराज सिंह और कांग्रेस नेता शशि थरूर सहित कई प्रमुख हस्तियों के व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में भी अंतरिम राहत दे चुका है। ब्यूरो