नर्सरी दाखिला 2023-24
-ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बच्चे का आधार नंबर अनिवार्य
-शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी, केजी व पहली कक्षा में दाखिले के लिए दिशा-निर्देश जारी किए
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। शिक्षा निदेशालय ने लंबे इंतजार के बाद निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आर्थिक पिछड़े वर्ग, वंचित वर्ग और दिव्यांग श्रेणी के बच्चों की 25 फीसदी सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया की घोषणा की है। नर्सरी, केजी व पहली कक्षा में दाखिले के लिए 25 फीसदी सीटों पर ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत 10 फरवरी से होगी। आवेदन करने के लिए अभिभावकों को 15 दिन का समय मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया 25 फरवरी को समाप्त होगी। दाखिले के लिए पहला कंप्यूटराइज्ड़ ड्रा तीन मार्च को जारी किया जाएगा।
मालूम हो कि 75 फीसदी (सामान्य श्रेणी) की सीटों पर दाखिला प्रक्रिया अभी जारी है। सामान्य श्रेणी के बच्चों के दाखिले के लिए दूसरी सूची छ: फरवरी को जारी होनी है। निजी स्कूलों मे इन कक्षाओं की करीब चालीस हजार से अधिक सीटों पर ऑनलाइन आवेदन निदेशालय की वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। एक से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन ना हो इसके लिए बच्चे का आधार नंबर अनिवार्य किया गया है। जबकि दिव्यांग श्रेणी के बच्चों को आवेदन करने के लिए आय प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है। सभी श्रेणियों में दाखिले के लिए अभिभावक को तीन वर्ष से दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
किसी आवेदक की ओर से एक से अधिक आवेदन किए जाते हैं तो लॉटरी के बाद उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। आवेदन प्रक्रिया के तहत एक लाख वार्षिक आय से कम वाले ईडब्ल्यूएस के बच्चे, डीजी श्रेणी के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) अनाथ, ट्रांसजेंडर व एचआईवी प्रभावित बच्चों की 22 फीसदी सीटों पर दाखिला ले सकते हैं। वहीं अन्य तीन फीसदी सीटें दिव्यांग श्रेणी के बच्चोंं के लिए हैं।
नर्सरी के लिए अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष
ईडब्ल्यूएस व वंचित वर्ग के लिए नर्सरी में तीन से पांच वर्ष, प्री प्राइमरी यानि केजी के लिए चार से छ: वर्ष और पहली कक्षा के लिए पांच से सात वर्ष आयु सीमा तय की गई है। जबकि दिव्यांग श्रेणी के लिए नर्सरी में दाखिले की आयुु सीमा 3-9 वर्ष, केजी की 4-9 वर्ष व पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा 5-9 वर्ष है।