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Delhi News: राबड़ी देवी की याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी

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याचिकाओं में उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़े तीन मामलों को दूसरे न्यायाधीश को सौंपने की मांग की है।
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा है। इन याचिकाओं में उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़े तीन मामलों को दूसरे न्यायाधीश को सौंपने की मांग की है। राबड़ी देवी ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने पर पक्षपात का आरोप लगाया है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट ने इस संबंध में नोटिस जारी किया। राबड़ी देवी, जो राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी हैं, के खिलाफ तीन मामले लंबित हैं। जमीन के बदले नौकरी और आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मामले में की जांच ईडी कर रही है। जबकि एक मामले की जांच सीबीआई कर रही है। अदालत ने अगली सुनवाई 6 दिसंबर को तय की है। इन मामलों में लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं।
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आईआरसीटीसी मामले में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद यादव के 2004-2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए रांची (बीएनआर) और पुरी (बीएनआर) के दो होटलों के रखरखाव अनुबंधों की टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार किया गया। अनुबंध को विजय और विनय कोचर के स्वामित्व वाली सुजाता होटल को हस्तांतरित कर दिया गया। बदले में लालू प्रसाद को एक बेनामी कंपनी के माध्यम से तीन एकड़ प्राइम लैंड मिला। सीबीआई ने 5 जुलाई 2017 को एफआईआर दर्ज की और अप्रैल 2018 में चार्जशीट दाखिल की। 13 अक्टूबर को विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) विशाल गोगने ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। सभी आरोपी इन आरोपों से इन्कार करते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही। लालू प्रसाद ने नॉट गिल्टी प्लेड किया, जबकि तेजस्वी ने भी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे ट्रायल का सामना करेंगे।
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