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दिल्ली: दवा जमाखोरी मामले में गौतम गंभीर फाउंडेशन को झटका, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार

Mon, 26 Jul 2021 10:48 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह ने मौखिक रूप से कहा कि जब आम लोग दूसरी लहर के चरम के दौरान दवाओं के लिए भटक रहे थे तब जरूरी कोविड दवाओं को एकत्र कर उसे आबादी के एक समूह को बांटना सही नहीं था।
 
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फाइल फोटो - फोटो : ANI
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोविड दवाओं की कथित जमाखोरी और वितरण के मामले में गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ अभियोजन पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली से भाजपा सांसद व भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी गंभीर इस फाउंडेशन के प्रमुख हैं। अदालत ने उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा है।
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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह ने मौखिक रूप से कहा कि जब आम लोग दूसरी लहर के चरम के दौरान दवाओं के लिए भटक रहे थे तब जरूरी कोविड दवाओं को एकत्र कर उसे आबादी के एक समूह को बांटना सही नहीं था।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हमने अखबार पढ़ा था। लोग दवा के लिए दूर-दूर तक जा रहे थे और अचानक एक व्यक्ति ने दवाइयां बांटनी शुरू कर दी। गौतम गंभीर फाउंडेशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कैलाश वासुदेव ने कहा कि याचिकाकर्ता लोगों की सेवा कर रहे थे। 
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पीठ ने कहा, व्यक्ति दवाएं नहीं बांट सकता। हमने देखा कि आम आदमी कैसे पीड़ित था। क्या आप चाहते हैं कि हम मेरिट में जाएं? हमें भी पता है कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है।
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हाईकोर्ट ने आप के दो नेताओं की भूमिका की भी जांच करने को कहा था
कैलाश वासुदेव ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। पीठ ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर फाउंडेशन व आम आदमी पार्टी के दो नेताओं पर कोविड-19 की दूसरी लहर के समय दवाइयों की जमाखोरी और वितरण के आरोपों की जांच का निर्देश दिया था।
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