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आरएफआईडी टैग या पर्याप्त बैलेंस न होने पर जुर्माने से 15 अक्टूबर तक छूट

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नई दिल्ली। जिन वाहन में आरएफआईडी टैग या फिर टैग में पर्याप्त राशि नहीं होगी उन पर लगने वाली पेनल्टी 15 अक्टूबर तक नहीं वसूली जाएगी। यह निर्णय ईपीसीए अध्यक्ष डॉक्टर भूरेलाल, ईपीसीए सदस्य सुनीता नारायण, दक्षिणी निगम आयुक्त ज्ञानेश भारती और अतिरिक्त आयुक्त रणधीर सहाय की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। यह निर्णय कोरोना महामारी के मद्देनजर लिया गया है।
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बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि वाहन मालिक अपना मासिक पास ऑनलाइन बनवा सकेंगे। यह सुविधा टोल प्लाजा पर लगा गए आरएफआईडी सिस्टम पर भी उपलब्ध होगी। बैठक में जानकारी दी गई कि 13 स्थानों पर आरएफआईडी सिस्टम की व्यवस्था की जा चुकी है। इसके अलावा 111 स्थानों पर 31 जनवरी 2021 तक कर दी जाएगी। ऐसे में तब तक कार्य प्रभावित न हो इसके लिए टोल प्लाजा पर पर्ची काटने के लिए नवंबर तक हैंड हेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराए जाएंगे।
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