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पीयूसी नहीं तो देना होगा 1000

Mon, 19 Nov 2012 12:00 PM IST
New Delhi
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नई दिल्ली। पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट (पीयूसी) के बिना वाहन चलाना महंगा पड़ेगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अभियान में विभाग ने 30 टीमें लगाई हैं। अभियान 23 नवंबर तक चलेगा।
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दिल्ली में 72 लाख वाहन रजिस्टर हैं, जिसमें 25 फीसदी चालक भी वाहनों की रेगुलर पीयूसी नहीं कराते। पहली बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का चालान किया जाएगा। बॉर्डर पर प्रवेश करने वाले वाहनों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी में कोहरे की स्मॉग की चादर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन भूरेलाल और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने परिवहन विभाग को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। बॉर्डर पर विशेष जांच की जा रही है। ऐसे वाहनों को रोकने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें धुआं निकलता दिखाई दे। बिना पीयूसी पकड़े जाने पर पहली बार एक हजार रुपये और दूसरी बार में 2000 रुपये चालान का प्रावधान है। हर वाहन को हर तीन महीने में पीयूसी लेना होता है। अवैध सीएनजी किट पकड़े जाने पर वाहन जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
दिल्ली में 621 केंद्रों पर प्रदूषण जांच की जा रही है। दुपहिया चालकों के लिए 60 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 80 रुपये शुल्क रखा गया है। जबकि डीजल वाहनों के लिए शुल्क 100 रुपये है।
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पीयूसी से संबंधित कुछ तथ्य
प्रत्येक वाहन मालिक को वाहन चलाते समय वैध पीयूसी लेकर चलना अनिवार्य है।
मोटर व्हीकल एक्ट 190(2) के तहत बिना पीयूसी सर्टिफिकेट पकड़े जाने पर पहली 1000 रुपये एवं उसके बाद हर बार 2000 रुपये जुर्माना किए जाने का प्रावधान है।
वैध पीयूसी सर्टिफिकेट होने के बावजूद वाहन प्रदूषण फैला रहा है तो सर्टिफिकेट रद्द कर सात दिन में वाहन ठीक करवाकर नया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा नहीं कर पाने की दशा में जुर्माना कर दिया जाता है।
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वाहन पंजीकरण का एक वर्ष पूरा होने के बाद हर तीसरे महीने पीयूसी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है।
अगर कोई वाहन सड़क पर धुआं छोड़ता दिखाई दे तो परिवहन विभाग के नियंत्रण कक्ष नंबर 42400400 रिपोर्ट लिखवा सकते हैं।
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