फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मारपीट के मामले में दंपति बरी

Tue, 13 Nov 2012 12:00 PM IST
New Delhi
विज्ञापन
विज्ञापन
नई दिल्ली। तीस हजारी अदालत ने पड़ोसी को पीटने के मामले में आरोपी दंपति को बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित अपने बयान से पलट गया। दंपति को आरोप मुक्त करते हुए अतिरिक्तसत्र न्यायाधीश सविता राव की अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया।
विज्ञापन

उत्तरी दिल्ली निवासी छोटे लाल और उसकी पत्नी इंद्रावती पर 7 मई 2011 को लोहे की रॉड और हॉकी से योगेश कुमार पर हमला कर घायल करने का आरोप था। केस की सुनवाई के दौरान योगेश ने कहा कि उसने पड़ोसी के खिलाफ गफलत व गलतफहमी की वजह से शिकायत दर्ज करवा दी थी। उसे कभी भी दंपति ने घायल नहीं किया और उनके साथ उसका कोई विवाद नहीं है। योगेश ने अदालत में यह भी कहा कि पुलिस ने जबरन उसके दस्तखत कोरे कागज पर लिए थे और उसके हिसाब से शिकायत नहीं लिखी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें