नई दिल्ली। तीस हजारी अदालत ने पड़ोसी को पीटने के मामले में आरोपी दंपति को बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित अपने बयान से पलट गया। दंपति को आरोप मुक्त करते हुए अतिरिक्तसत्र न्यायाधीश सविता राव की अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया।
उत्तरी दिल्ली निवासी छोटे लाल और उसकी पत्नी इंद्रावती पर 7 मई 2011 को लोहे की रॉड और हॉकी से योगेश कुमार पर हमला कर घायल करने का आरोप था। केस की सुनवाई के दौरान योगेश ने कहा कि उसने पड़ोसी के खिलाफ गफलत व गलतफहमी की वजह से शिकायत दर्ज करवा दी थी। उसे कभी भी दंपति ने घायल नहीं किया और उनके साथ उसका कोई विवाद नहीं है। योगेश ने अदालत में यह भी कहा कि पुलिस ने जबरन उसके दस्तखत कोरे कागज पर लिए थे और उसके हिसाब से शिकायत नहीं लिखी गई।