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तंबाकू कारोबारियों को समेटना होगा काम

Sun, 11 Nov 2012 12:00 PM IST
New Delhi
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नई दिल्ली। फतेहपुरी, चांदनी चौक के समीप नया बांस में सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद की होलसेल बिक्री करने वाले दुकानदारों को अब अपना व्यवसाय समेटना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने इस होलसेल मार्केट के पास शिक्षा संस्थान होने के आधार पर उक्त मार्केट को हटाने का रास्ता साफ कर दिया है। अदालत ने दुकानदारों की याचिका खारिज करते हुए कहा, यदि कुछ लोगों के प्रभावित होने से इस सामान्य बुराई को खत्म करने का रास्ता साफ होता है तो उक्त व्यवसाय को बंद करना ही उचित होगा। मुख्य न्यायाधीश डी. मुरुगसन व न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलो की खंडपीठ ने नया बांस सर्व व्यापार एसोसिएशन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सिगरेट व तंबाकू उत्पाद की बिक्री व स्टोर करने पर रोक संबंधी अधिसूचना और शिक्षा संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाने संबंधी अधिसूचना को चुनौती दी थी। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि तंबाकू उत्पाद की बिक्री चाहे थोक में हो चाहे खुदरा, सभी पर कानून समान रूप से लागू होगा।
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अदालत ने कहा कि बच्चे धूम्रपान की चपेट में स्वयं आ रहे हैं, क्योंकि वे इससे होने वाले खतरे को समझने में असमर्थ हैं। आमतौर पर देखा गया है कि तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन को देखकर युवा इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी के बावजूद युवा वर्ग इसका सेवन कर रहा है।
अदालत ने याची के उस तर्क को खारिज कर दिया कि उनका व्यवसाय होलसेल का है और वह खुदरा व्यवसाय नहीं करते। अदालत ने कहा कि सिगरेट व अन्य उत्पाद कम दिखाई देंगे व कम उपलब्ध होंगे तो स्वयं ही इसकी बिक्री कम हो जाएगी। अदालत ने कहा समाज हित में यदि कुछ लोग किसी आदेश से प्रभावित होते हैं तो उसके लिए कानून में बदलाव की जरूरत नहीं है। अत: वे याचिका को खारिज करते हुए 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाते हैं।
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व्यापार एसोसिएशन के तर्क
वर्ष 1925 से व्यवसाय कर रहे हैं
उनका व्यवसाय मात्र होलसेल बिक्री का, खुले उत्पाद नहीं बेचते
पूरे भारत में सप्लाई, व्यवसाय बंद होने से उनके जीविका अर्जित करने के अधिकार का हनन
सेल्स टैक्स विभाग से कानून के दायरे में लाइसेंस
स्कूली बच्चों के साथ उनका भी हित देखना जरूरी
यदि व्यवसाय बंद कर भी दिया जाता है तो तंबाकू उत्पाद का सेवन कम नहीं होगा
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