नई दिल्ली। चिन्नास्वामी स्टेडियम धमाके के आरोपी फसीह महमूद की कस्टडी तीस हजारी अदालत ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक पुलिस को सौंप दी। दिल्ली पुलिस ने सऊदी अरब से निर्वासित फसीह को 22 अक्तूबर को आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने दिल्ली पुलिस की मांग पर फसीह को स्पेशल सेल की कस्टडी से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजने का आदेश दिया। दूसरी ओर कर्नाटक पुलिस की अर्जी को मंजूर करते हुए फसीह की कस्टडी कर्नाटक पुलिस को देने का निर्देश जेल अधिकारियों को दिया।
अर्जी में बेंगलूरु पुलिस ने कहा कि फसीह चिन्नास्वामी स्टेडियम ब्लास्ट के सिलसिले में दर्ज एफआईआर नंबर 92/2010 में आरोपी के तौर पर नामजद है। फसीह के प्रोडक्शन के लिए बेंगलूरु की कोर्ट ने वारंट जारी कर रखा है। पुलिस के मुताबिक, 2010 में जामा मसजिद फायरिंग और चिन्नास्वामी स्टेडियम धमाके में फसीह के शामिल होने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि दरभंगा निवासी फसीह इंडियन मुजाहिदीन का ऑपरेटिव है। वह आईएम के संदेश वाहक और हवाला के जरिए पैसा जुटाने का काम करता है। इस पर आतंकियों को पनाह देने का भी आरोप है।