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Moradabad : पुलिस पर हमले में खनन माफिया जफर समेत 36 के खिलाफ मुकदमा, लगाईं 18 संगीन धाराएं

Fri, 14 Oct 2022 12:09 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद

सार

Moradabad :उत्तराखंड के भरतपुर गांव में पचास हजार रुपये के इनामी खनन माफिया जफर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बुधवार रात हुए हमले में 36 के खिलाफ डकैती, जानलेवा हमला समेत 18 संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
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demo pic... - फोटो : अमर उजाला
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उत्तराखंड के भरतपुर गांव में पचास हजार रुपये के इनामी खनन माफिया जफर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बुधवार रात हुए हमले में ठाकुरद्वारा थाने में जफर, बवाल में मारी गई महिला गुरजीत कौर के पति गुरताज भुल्लर, ससुर सुखबिंदर सिंह उर्फ छिंदर, चचिया ससुर जगतार सिंह व सतनाम सिंह उर्फ सत्ता सहित 36 के खिलाफ डकैती, जानलेवा हमला समेत 18 संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

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ठाकुरद्वारा थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार सिंह ने दर्ज कराए केस में बताया कि 12 अक्तूूबर की शाम पांच बजे उन्हें सूचना मिली थी कि फरार चल रहा डिलारी के काकरखेड़ा गांव निवासी 50 हजार का इनामी खनन माफिया जफर कमालपुरी चौराहे के पास चौपहिया वाहन से आ रहा है। ठाकुरद्वारा थाना पुलिस और एसओजी टीम ने कमालपुरी तिराहे के पास घेराबंदी की। शाम करीब पौने छह बजे जफर सफेद रंग की क्रेटा कार से सूरजननगर की ओर से आया जिसे रोकने का प्रयास किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी।

एक गोली कांस्टेबल दीपक सिंह के बाजू में लगी। इसके बाद आरोपी फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस भी पीछा करते हुए उत्तराखंड के भरतपुर गांव में पहुंच गई। यहां आरोपी एक मकान में घुस गया। जहां जफर और पहले से मौजूद 30 से 35 अज्ञात लोगों ने दरवाजा बंद करके पुलिस टीम को लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। एसओजी की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी और आग लगाने की कोशिश की।
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पुलिस कर्मियों ने जान बचाने के लिए भागने का प्रयास किया। आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली सिपाही शिव कुमार के पैर में लगी जबकि अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। दहशत में आसपास के लोगों ने अपने घरों की खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस आई और पुलिस टीम को बमुश्किल बचाया। लोगों ने पूछने पर मकान मालिक का नाम भूल्लर बताया।

इन धाराओं में दर्ज की रिपोर्ट
एसएसपी हेमंत कुटियाल के मुताबिक इंस्पेक्टर की तहरीर पर तहरीर के आधार पर एक नामजद और 35 अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 212, 224, 225, 307, 395, 397, 332, 333, 339, 340, 342, 353, 120, बी और आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25 (1-बी) (ए) में केस दर्ज किया गया है।

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