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Delhi: मेयर चुनाव के लिए सदन की बैठक बुलाने की प्रक्रिया शुरू, दिल्ली सरकार ने राज्यपाल को भेजा प्रस्ताव

Thu, 09 Feb 2023 08:10 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली

सार

दिल्ली नगर निगम में चुनाव नतीजे के बाद से सदन में हंगामे के कारण पार्षदों का शपथ ग्रहण, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। इसके लिए अब तक तीन बार कोशिशें की गई, लेकिन सारी नाकाम रहीं।
 
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अरविंद केजरीवाल, सीएम, दिल्ली - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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दिल्ली महापौर चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के बीच एमसीडी के सदन की बैठक बुलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बृहस्पतिवार को एमसीडी की पहल के बाद दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को 16 फरवरी को सदन की बैठक बुलाने का प्रस्ताव भेजा है। एमसीडी ने महापौर, उपमहापौर व स्थायी समिति के छह सदस्यों का चुनाव के लिए सदन की बैठक कराने की बृहस्पतिवार को प्रक्रिया आरंभ की। निगम सचिव कार्यालय से सदन की बैठक बुलाने की फाइल आते ही आयुक्त ने उसे दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग भेज दी। विभाग ने भी तत्काल यह फाइल उपराज्यपाल के पास भेज दी। विभाग ने उपराज्यपाल के पास भेजे प्रस्ताव में 16 फरवरी को सदन की बैठक बुलाने का प्रस्ताव भेजा है। सदन की बैठक की तिथि तय करने का अंतिम निर्णय उपराज्यपाल को करना है।

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अब तक हो चुकी हैं तीन बैठकें
महापौर चुनाव के लिए सदन की बैठक छह व 24 जनवरी और छह फरवरी को हो चुकी है, मगर तीनों दिन सदन की बैठक में पार्षदों ने हंगामा कर दिया और हर बार पार्षदों के शांत नहीं होने के कारण पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने बैठक अगली तिथि तक स्थगित कर दी। इस तरह तीनों बार महापौर का चुनाव नहीं हो सका। इस कारण एमसीडी ने एक बार फिर सदन की बैठक बुलाने की प्रक्रिया आरंभ की।

मेयर पद की प्रत्याशी शैली ने दी है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
उधर महापौर का चुनाव नहीं होने के मामले को आम आदमी पार्टी की पार्षद शैली ओबराय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शैली ओबराय आम आदमी पार्टी की महापौर पद की उम्मीदवार है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उपराज्यपाल, पीठासीन अधिकारी व अन्यों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इससे पहले 24 जनवरी को महापौर का चुनाव नहीं होने पर भी शैली ओबराय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, मगर उनकी याचिका पर सुनवाई होने से पहले ही उपराज्यपाल ने सदन की बैठक छह फरवरी को बुलाने के आदेश जारी कर दिए थे। इस कारण शैली ओबराय ने तीन फरवरी को अपनी याचिका वापस ले ली थी।
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