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Delhi News: जिमखाना क्लब मामले में न्यायमूर्ति ने खुद को किया अलग

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने बुधवार को दिल्ली जिमखाना क्लब स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन की उस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा क्लब को उसके परिसर से बेदखल करने के आदेश को चुनौती दी गई है।
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न्यायमूर्ति जालान ने स्पष्ट किया कि वे दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले से खुद को अलग कर रहा हूं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति अपने ही निर्णय पर पूरा भरोसा नहीं कर पाता। इसमें व्यक्तिगत जुड़ाव बहुत अधिक है। मुझे ज्यादा सहज महसूस होगा अगर कोई और इसे सुनें। उन्होंने मामले को शुक्रवार को किसी अन्य बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। मामला सफदरजंग रोड स्थित लुटियंस दिल्ली के 27.3 एकड़ परिसर से संबंधित है। क्लब को यह जमीन 1928 में शाश्वत लीज पर दी गई थी। लीज डीड के अनुसार सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इसे वापस ले सकती है। केंद्र सरकार ने 22 मई को लीज समाप्त करते हुए रक्षा अवसंरचना मजबूत करने, प्रशासनिक और सुरक्षा जरूरतों (प्रधानमंत्री निवास के निकट होने) का हवाला दिया था। क्लब के कर्मचारियों के संगठन और सदस्यों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर बेदखली के आदेश और बाद के शो-कॉज नोटिस को चुनौती दी है। ब्यूरो
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