इंस्टाग्राम ने हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री अपने प्लेटफार्म से हटा दी है। ये जानकारी इंस्टाग्राम की ओर से सोमवार को हाईकोर्ट को दी गई। एक यूजर ने ये सामग्री इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने इंफोर्मेशन टेकभनोलॉजी (इंटरमीजियरी गाइडलाइंस एंड डिजीटल एथिक्स कोड) का पूर्ण रूप से पालन करने का निर्देश देने की मांग पर फेसबुक व इंस्टाग्राम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट को फेसबुक के स्वामित्व वाली इंस्टाग्राम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बताया कि आपत्तिजनक सामग्री हटा दी गई। इस बात का भी आश्वासन दिया गया है कि उनका मुवक्किल इस याचिका की प्रतियां किसी भी बाहरी तीसरे पक्ष को नहीं देगा।
उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि फेसबुक ने नए आईटी नियमों के तहत शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। यही अधिकारी इंस्टाग्राम के लिए भी कार्य करेगा।