नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने जेएनयू के एक प्रोफेसर की ओर से दायर याचिका पर विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब मांगा है। याचिका में प्रोफेसर ने फ्रांसीसी शोध संस्थान में नौ महीने की फेलोशिप के लिए अवकाश न दिए जाने को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने प्रोफेसर की ओर से दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए जेएनयू प्रशासन को नोटिस जारी किया 7 सितंबर तक जवाब मांगा। याचिका जेएनयू में अग्रेजी अध्ययन विभाग के प्रोफेसर उदय कुमार की ओर से दायर की गई है। उन्होंने जेएनूय के तीन मार्च, 12 जून और सात जुलाई के आदेशों को भी रद्द करने की मांग की है, जिनके तहत अवकाश आवेदन को बिना कारण बताए खारिज किया गया।
याचिका के मुताबिक याची ने फेलोशिप के लिए एक अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक नौ महीने के बिना वेतन के असाधारण अवकाश (ईओएल) के लिए 21 जनवरी 2020 को आवेदन किया था, लेकिन उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया। उन्हें अक्टूबर 2020 से नौ महीने की अवधि के लिए फ्रांस के नैनटेस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में फेलोशिप की पेशकश की गई है।