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छात्र निधि से डीयू कर्मचारियों को वेतन देने के आदेश पर हाईकोर्ट से रोक

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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के 12 कालेजों के कर्मचारियों का बकाया वेतन देने के लिए छात्र निधि का इस्तेमाल करने के दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। पीठ ने कहा कि छात्र निधि से कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जा सकता। पीठ ने याचिका पर उच्च शिक्षा निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।
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न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल पीठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पर रोक लगा दी। इस याचिका का समर्थ डीयू ने भी किया।
इन कॉलेजों के कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। दिल्ली सरकार ने 16 अक्टूबर को आदेश दिया था कि उक्त 12 कालेज अपने शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक कर्मचारियों का बकाया वेतन छात्र निधि से दें और यह राशि 2 सप्ताह के भीतर जारी की जाए। डूसू ने सरकार के इस फैसले को वकील अकांक्षा कौल के जरिये हाईकोर्ट में चुनौती दी है।-ब्यूरो
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