हाईकोर्ट ने सोमवार को गूगल पे पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर गूगल इंडिया, आरबीआई और केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि गूगल पे प्रयोगकर्ताओं का संवेदशनील डाटा संग्रहित करके नियमों का उल्लंघन कर रहा है।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की है। यह याचिका वकील अभिषेक शर्मा की ओर से दायर की गई है। याचिका में गूगल पे पर आरबीआई के डाटा स्थानीयकरण, भंडारण और साझा करने के मानकों संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का आरोप भी लगाया गया है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि गूगल पे एक थर्ड पार्टी यानी तीसरे पक्ष की एप्लीकेशन है। तीसरे पक्ष के ऐप के रूप में गूगल पे ने उपयोगकर्ताओं के संवेदनशील डेटा को संग्रहीत करके आरबीआई के नियमों का उल्लंघन किया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) बैंक सिस्टम को ऐसे डेटा को संग्रहीत करने की अनुमति है, न कि तृतीय पक्ष एप्लिकेशन को।
याचिका में मांग की गई है कि इस संबंध में उचित कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जाएं। वहीं गूगल इंडिया डिजिटल सर्विस को यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) प्रक्रिया के तहत अपने ऐप पर डेटा (विवरण) का संग्रहण नहीं करने और इसे किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करने के संबंध में शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाए। आरबीआई को कंपनी पर कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए।