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कांस्टेबल को बोनट पर घसीटने वाले आरोपी को मिली जमानत

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नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने लाल बत्ती जंप करने के बाद ट्रैफिक कांस्टेबल को अपनी कार के बोनट पर करीब 100 मीटर तक घसीटने के आरोपी को जमानत प्रदान कर दी। न्यायमूर्ति विभु बखरू ने आरोपी को 25 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके व एक अन्य जमानत पर उसकी जमानत स्वीकार की है। अदालत ने उसके बिना इजाजत दिल्ली से बाहर जाने पर रोक लगा दी है।
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अदालत ने कहा आरोपी का किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था और वह घटना के समय घबरा गया था। वहीं, मामले में जांच पूरी हो चुकी है, ऐसे में आरोपी को जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। आरोपी ने हालांकि पहले कहा था कि वह वाहन नहीं चला रहा था। उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका में उसने स्वीकार किया कि गलत राय के चलते उसने ऐसा कहा था लेकिन उस समय पर वाहन चला रहा था। उन्होंने कहा वह गलती से लाल बत्ती जंप कर चुका था और वाहन चलाना सीख रहा था वह वाहन को संभालने में माहिर नहीं था।
अभियोजन पक्ष ने जमानत पर आपत्ति जताते हुए कहा कि 11 सितंबर को एक मारुति ब्रेजा कार चालक ने गलत साइड से पश्चिम विहार में लाल बत्ती जंप की। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल ने कार को रोकने का प्रयास किया तो आरोपी वैभव मल्होत्रा तेजी से कार चलाकर वहां से फरार हो गया।
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अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया जब ट्रैफिक कांस्टेबल ने बोनट को पकड़ा तो आरोपी कांस्टेबल को करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307/186/353 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। नवंबर माह में उसके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था।
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