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पंजाब निवासी समलैंगिक जोड़े को सुरक्षा व आवास उपलब्ध कराने का निर्देश

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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने परिजनों के डर से भागकर दिल्ली आए समलैंगिक युगल को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया है। पंजाब निवासी याची ने तर्क रखा कि वे शादी करना चाहते हैं जिसका उनके पारिवारिक सदस्य विरोध कर रहे हैं और उनकी जान को खतरा है।
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न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने दिल्ली पुलिस से याचिकाकर्ता समलैंगिक युगल को सुरक्षा व सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने मयूर विहार फेज-एक के एसएचओ को निर्देश दिया कि गैर सरकारी संगठन धनक ऑफ ह्यूमेनिटी के कार्यालय में रह रहे युगल को किंग्सवे कैंप स्थित सेवा कुटीर परिसर में सुरक्षित घर में शिफ्ट करे। वहां पर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें।
अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि समलैंगिक युगल को किंग्सवे कैंप में दो कमरे, एक शौचालय और रसोई वाला 60 वर्ग गज का सुरक्षित स्थान प्रदान करें। इतना ही नहीं अदालत ने दोनों याचिकाकर्ताओं के परिवार के सदस्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की सुनवाई 2 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है।
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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके परिवार को यह स्वीकार नहीं होने के कारण उन्हें धमकियां मिल रही हैं।
याचिका के अनुसार एक याचिकाकर्ता पंजाब के मोगा शहर का रहने वाला हैं, जबकि दूसरा पंजाब के लुधियाना स्थित मलौध का रहने वाला है। जिटोवाल काला स्थित एक धागा मिल में अगस्त-2020 में दोनों काम करते थे और धागा मिल के होस्टल में रहते थे। काम करने के दौरान दोनों पहले अच्छे दोस्त बने। इस बीच दोनों फिर एक-दूसरे से प्यार करने लगे और साथ रहने का फैसला कर लिया। पारिवारिक सदस्यों के आपत्ति करने पर भाग कर दिल्ली आ गए।
याची के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष सुप्रीम कोर्ट द्वारा गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी की याचिका पर वर्ष 2018 में ऑनर किलिंग के खिलाफ दायर याचिका पर दूसरे धर्म या अंतर-जातीय विवाह करने वाले युगल की सुरक्षा के लिए दिए गए फैसले का हवाला दिया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही राज्य सरकारों को इन्हें सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने पर विचार करने को कहा था।
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