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Delhi News: अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी मिशेल की याचिका पर सुनवाई टली

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इस घोटाले में मिशेल पर 3,600 करोड़ रुपये की साजिश का है आरोप
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के मशहूर आरोपी और बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की दो महत्वपूर्ण याचिकाओं पर सुनवाई मंगलवार को हुई। कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर फैसला टाल दिया और अगली सुनवाई 11 नवंबर को दोपहर 2 बजे तय की।
इस घोटाले में मिशेल पर 3,600 करोड़ रुपये की साजिश का आरोप है, जो भारतीय वायुसेना के लिए 12 हेलीकॉप्टर खरीदने के डील में रिश्वतखोरी से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल की अदालत में मिशेल के वकील ने दो याचिकाएं दाखिल की थीं। पहली याचिका 20 सितंबर 2025 को दाखिल की गई थी, जिसमें सीआरपीसी की धारा 207 के तहत मांगा गया था कि सीबीआई आरोपी को केस से जुड़े सभी दस्तावेजों की पूरी लिस्ट मुहैया कराए। दूसरी याचिका 21 सितंबर 2025 को हस्तलिखित रूप में थी, जिसमें प्रत्यर्पण से जुड़े दस्तावेज सौंपने की मांग की गई। मिशेल के वकील ने कहा कि बिना इन दस्तावेजों के मुकदमे की पूरी तैयारी नहीं हो सकती।
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सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से जांच अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने 2017 और 2018 की केस डायरी और 15 मार्च 2017 के प्रत्यर्पण अनुरोध की कॉपी पेश की। लेकिन सीबीआई ने साफ इन्कार कर दिया कि प्रत्यर्पण अनुरोध और उसके दस्तावेज केस डायरी का हिस्सा हैं, इसलिए इन्हें आरोपी को नहीं दिया जा सकता। विशेष लोक अभियोजक ने पहले ही रिकॉर्ड में केस लॉ रख दिया था लेकिन कोई लिखित नोट दाखिल नहीं किया। मिशेल के वकील ने बताया कि उन्हें लगा था मामला दोपहर 2 बजे के लिए तय है, इसलिए सुबह कोर्ट नहीं पहुंच सके। उन्होंने और समय मांगा ताकि मुद्दों पर विस्तार से मौखिक बहस कर सकें। कोर्ट ने आरोपी की इस गुजारिश पर विचार करते हुए सुनवाई 11 नवंबर तक टाल दी। साथ ही, केस डायरी जांच अधिकारी को लौटा दी गई।
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इस बीच, घोटाले के एक अन्य आरोपी, विंग कमांडर थॉमस मैथ्यू (रिटायर्ड) की 13 दिसंबर 2022 की याचिका (सीआरपीसी धारा 91 के तहत) पर भी सुनवाई हुई। इसमें हाईकोर्ट में लंबित कार्यवाही पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। कोर्ट ने कुछ अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए इस याचिका को भी 13 नवंबर तक स्थगित कर दिया।
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