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Delhi News: डूसिब ने जारी किया सिटिजन चार्टर, तय समय में होंगे झुग्गीवासियों से जुड़े काम

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राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष भी पेश किया गया यह चार्टर
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) ने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों और पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों के लिए सिटिजन चार्टर जारी किया है। इसमें बोर्ड की विभिन्न सेवाओं को तय समयसीमा में पूरा करने का वादा किया गया है।
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यह चार्टर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के समक्ष भी पेश किया गया है। बोर्ड ने बताया कि उसका उद्देश्य दिल्ली को झुग्गी-मुक्त, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। इसके साथ ही झुग्गीवासियों का पुनर्वास, बेघरों को आश्रय, पक्के मकान और बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है। सिटिजन चार्टर के अनुसार, 1985 की योजना के तहत फ्लैट को फ्री-होल्ड करने में 90 दिन, म्यूटेशन के लिए 30 दिन, पता बदलने के लिए 15 दिन और नीलामी से खरीदे गए प्लॉट या दुकानों के नामांतरण के लिए 120 दिन की समयसीमा तय की गई है। कम्युनिटी हॉल की ऑनलाइन बुकिंग तुरंत होगी, जबकि मोबाइल टॉयलेट वैन की बुकिंग सात दिन में की जाएगी। डूसिब के अनुसार, अगर तय समय में काम नहीं होता है, तो लोग आईटीओ स्थित कस्टमर केयर सेंटर या ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बोर्ड का कहना है कि इस व्यवस्था से सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को समय पर सुविधाएं मिल सकेंगी।
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