राजधानी में डीटीसी और क्लस्टर बसों में बिना टिकट यात्रा करना अब जेब पर भारी पड़ सकता है। संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत बसों में बिना टिकट यात्रा करने पर 200 के बजाय 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। एक सितंबर से नया प्रावधान लागू होना था, लेकिन दिल्ली परिवहन निगम द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन होने के बाद ही जुर्माने की बढ़ी हुई राशि वसूली जाएगी। डीटीसी की मानें तो फिलहाल नोटिफिकेशन जारी होने तक यात्रियों से 200 रुपये ही वसूले जा रहे हैं।
दिल्ली सरकार की ओर से दिल्लीवासियों को चालान की बढ़ी हुई राशि में छूट देने के लिए कंपाउंडिंग (समझौता) नोटिफिकेशन पर भी काम किया जा रहा है। यदि कंपाउंडिंग नोटिफिकेशन में बिना टिकट यात्रियों के मसले पर कोई छूट दी जाती है तो ही यात्रियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। डीटीसी बस प्रबंधन का कहना है कि फिलहाल बस यात्रियों से बिना टिकट मिलने पर जुर्माने की बढ़ी हुई राशि वसूलने के निर्देश नहीं मिले हैं।
इसलिए अभी यात्रियों से 200 रुपये जुर्माना ही वसूलने का प्रावधान जारी है। प्रबंधन का कहना है कि दिल्ली परिवहन निगम द्वारा जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो भी प्रावधान लागू करने के निर्देश मिलेंगे, उनके तहत ही बिना टिकट यात्रियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, परिवहन विभाग बिना टिकट यात्रा करने के जुर्माने की राशि को कंपाउंडिंग सिस्टम के तहत घटा भी सकता है, लेकिन इसके लिए यात्री को चालान मौके पर ही भुगतना होगा।