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हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दी सफाई: कहा- दिशा रवि के मामले में कोई भी जानकारी मीडिया को लीक नहीं की

Thu, 05 Aug 2021 06:49 PM IST
सुशील कुमार कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली रवि दिशा की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें पुलिस को उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में किसी भी जांच सामग्री को मीडिया में लीक करने से रोकने की मांग की गई है।
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दिशा रवि - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में अपनी जांच के संबंध में कोई भी जानकारी मीडिया को लीक नहीं की। पुलिस ने हाईकोर्ट को यह जानकारी देते हुए कहा कि चल रहे किसानों के विरोध का समर्थन करते हुए टूलकिट साझा करने में कथित रूप से शामिल होने से संबंधित जानकारी भी शामिल है।

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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली रवि दिशा की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें पुलिस को उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में किसी भी जांच सामग्री को मीडिया में लीक करने से रोकने की मांग की गई है। याचिका में पुलिस पर जानकारी लीक कर उसकी प्रतिष्ठा खराब करने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 27 सिंतबर तय करते हुए कहा याचिका में सार्वजनिक महत्वपूर्ण सवाल उठता गया है और वे उसी दिन इस पर विचार करेंगे।

दिल्ली पुलिस की और से पेश अधिवक्ता रजत नायर ने कहा कि कोई भी जानकारी उनकी तरफ से लीक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि रवि द्वारा की गई चैट को लीक संबंधी आरोप झूठा व वेबुनियाद है। विशेष सेल के पुलिस उपायुक्त आन्येश राय (साइबर सेल यूनिट) द्वारा शपथपत्र सहित पेश जवाब में कहा गया है कि पुलिस द्वारा चैट सहित मामले की फाइल का हिस्सा बनाने वाली कोई भी जानकारी या दस्तावेज पुलिस द्वारा किसी भी मीडिया हाउस या व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया गया है। प्रेस ब्रीफिंग में मात्र मामले से संबंधित जानकारी दी गई थी।
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रवि की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि रवि दिशा हिरासत में थी, तब उसकी निजी चैट मीडिया को लीक की गई थी। उन्होंने कहा हालांकि पुलिस का दावा है कि उसने इसे लीक नहीं किया है, लेकिन मीडिया का साफ कहना है कि उन्हें यह जानकारी पुलिस से मिली है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि इस संबंध में कुछ सुरक्षा या दिशा-निर्देशों पर विचार करने की जरूरत है।

रवि दिशा को दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी को केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध से संबंधित सोशल मीडिया पर साझा करने में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अदालत ने उसे 23 फरवरी को जमानत दे दी थी।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में उन्होंने मीडिया को अपने और तीसरे पक्ष के बीच व्हाट्सएप पर उन लोगों सहित किसी भी निजी चैट की सामग्री को प्रकाशित करने पर रोक की मांग की थी। रवि ने कहा कि गिरफ्तारी और चल रही जांच की बीच मीडिया ट्रायल से काफी क्षति हुई है क्योंकि पुलिस और कई मीडिया घरानें जानबूझ कर उनके खिलाफ अभियान चला रहे है। याची ने कहा है कि पुलिस ने 13 फरवरी को उसे बैंगलूरु से गैरकानूनी रूप से बिना आधार व साक्ष्य के गिरफ्तार किया है।

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