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दिल्ली: भाजपा प्रवक्ता बग्गा की मानहानि मामले में पार्टी नेता स्वामी तलब, कोर्ट ने कहा- कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार

Wed, 23 Mar 2022 08:27 AM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

बग्गा ने शिकायत में कहा कि पिछले वर्ष सितंबर माह में स्वामी ने झूठा आरोप लगाया था कि भाजपा में शामिल होने से पहले बग्गा को नई दिल्ली मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन द्वारा छोटे-मोटे अपराधों के लिए कई बार जेल भेजा गया था।
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Subramanyam swami - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली के पार्टी प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा द्वारा उन्हें कथित रूप से बदनाम करने के लिए दायर एक आपराधिक शिकायत में तलब किया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि स्वामी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार हैं।

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बग्गा ने शिकायत में कहा कि पिछले वर्ष सितंबर माह में स्वामी ने झूठा आरोप लगाया था कि भाजपा में शामिल होने से पहले बग्गा को नई दिल्ली मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन द्वारा छोटे-मोटे अपराधों के लिए कई बार जेल भेजा गया था।

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अदालत ने कहा कि स्वामी ने 28 सितंबर 2021 को एक ट्वीट पोस्ट किया था। हालांकि बग्गा की गवाही के अनुसार ये आरोप झूठे हैं और शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए हैं। यहां तक कि सब-इंस्पेक्टर संदीप कुमार, पुलिस स्टेशन मंदिर मार्ग ने भी शिकायतकर्ता के बयान की पुष्टि की है।

अदालत ने कहा यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि स्वामी ने बयान की सत्यता की पुष्टि किए बिना वही किया और इस अदालत के मद्देनजर उक्त बयान पर्याप्त है शिकायतकर्ता के पूर्ववृत्त और चरित्र के बारे में उचित संदेह उठाने के लिए।

शिकायत में लगाए गए आरोपों, गवाहों की गवाही और उनके द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सामग्री के मद्देनजर अदालत ने कहा कि यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि स्वामी के खिलाफ आरोपी के रूप में सम्मन करने के लिए पर्याप्त आधार है।
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