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दिल्ली में नाइट कर्फ्यू : ई-पास दिखाकर मिलेगी नाइट कर्फ्यू से छूट, जानें कैसे बनेगा

Tue, 06 Apr 2021 05:33 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

- दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जाकर बनेगा ई-पास
- जिन लोगों को मिली है छूट सिर्फ उनका ही बनेगा ई-पास
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इंडिया गेट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली में आज रात 10.00 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। यह नाइट कर्फ्यू आज यानी छह अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी आपातकालीन सेवा या जरूरी काम पर रोक न लगे इसके लिए सरकार ने इंतजाम कर रखा है। इस दौरान स्वास्थ्य से लेकर रोजमर्रा की जरूरी चीजों की आपूर्ति में कोई रुकावट न आए इसके लिए ई-पास जारी होगा जिसे लेकर वो लोग कहीं भी आ जा सकते हैं जिन्हें नाइट कर्फ्यू में छूट मिली है।

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कैसे बनेगा ई-पास, जानें प्रक्रिया

  • जिन लोगों नाइट कर्फ्यू के दौरान ई-पास की जरूरत होगी वह लोग www.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
  • वेबसाइट के खुलते ही सामने आपको ई-पास आवेदन करने के लिए न्यू बटन दिखेगा।
  • जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको एक नई विंडो पर लेकर जाएगा जहां आपसे हिंदी या अंग्रेजी में आगे बढ़ने के लिए पूछा जाएगा। आप अपनी सुविधानुसार भाषा चुन सकते हैं।
  • इसके बाद जो पेज खुलेगा उस पर आपसे आपकी जरूरत पूछी जाएगी। उस कॉलम को भरने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी कर पास पाया जा सकेगा। यहां क्लिक कर भरें फॉर्म
  • संबद्ध जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि लोगों को पास जारी हो और सभी नियमों का पालन ठीक से हो।


नियम तोड़ने वालों को होगी सजा
अगर कोई व्यक्ति नाइट कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से लेकर 60 तक में दिए प्रावधानों और आईपीसी की धारा 188 व अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई होगी।

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वहीं, दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल ने कहा कि डीडीएमए ने कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस इसे सख्ती से लागू करेगी। सभी संबंधितों को आदेश में दिए गए प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करना होगा। 
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दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं के लिए लगे व्यक्तियों के लिए पहले भी पास जारी किए थे। मांग पर नए सिरे से मूवमेंट पास फिर से जारी किए जाएंगे। इसके लिए आवेदन करने के लिए दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।
 
 
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