फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दिल्ली में लॉकडाउन: मेट्रो के पहिए थमे, सूने पड़े स्टेशन, 17 मई सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी

Mon, 10 May 2021 11:06 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

अगले एक सप्ताह तक दिल्ली में मेट्रो भी नहीं चलेगी। 17 मई की सुबह 5:00 बजे तक मेट्रो सेवाएं बंद हैं। आज दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलनी बंद हो गई है। मेट्रो स्टेशन सुनसान पड़े हैं। मेट्रो के पहिए रुक गए हैं। 
विज्ञापन
सूने पड़े मेट्रो स्टेशन - फोटो : एएनआई
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

दिल्ली में घटती संक्रमण दर के बीच दिल्ली सरकार ने एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। अब 17 मई की सुबह 5:00 बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी। पिछले तीन सप्ताह की तुलना में इस बार का लॉकडाउन ज्यादा सख्त होगा। 
विज्ञापन


अगले एक सप्ताह तक दिल्ली में मेट्रो भी नहीं चलेगी। 17 मई की सुबह 5:00 बजे तक मेट्रो सेवाएं बंद हैं। आज दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलनी बंद हो गई है। मेट्रो स्टेशन सुनसान पड़े हैं। मेट्रो के पहिए रुक गए हैं। 
 

आपको बता दें कि सार्वजनिक आयोजन स्थलों पर शादियों की भी इजाजत नहीं होगी। सिर्फ बीस लोगों के साथ घर पर ही शादियां करना संभव होगा। इस बीच आवश्यक वस्तुओं से जुड़े लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। 
विज्ञापन


मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने माना कि बीते तीन सप्ताह के लॉकडाउन से दिल्ली में कोरोना संक्रमण की चेन टूटनी शुरू हो गई है। ऐसे में आम लोगों की सहमति से लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस बार की कोरोना की लहर खतरनाक है। इसमें बहुत ज्यादा संख्या में लोग गंभीर हो रहे हैं। इसी माहौल में सरकार ने मजबूर बीते 20 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया था। 26 अप्रैल तक कोरोना का संक्रमण दर करीब 35 फीसदी पहुंच गई थी। यह बहुत ज्यादा है। हर तीसरा आदमी संक्रमित मिल रहा था। 
 
विज्ञापन

इस दौरान लॉकडाउन भी लगा था। इस वजह से 26 अप्रैल के बाद एक तरफ से कोरोना की चेन थोड़ी सी टूटनी शुरू हुई थी। 26 अप्रैल के बाद से धीरे-धीरे कोरोना के केस कम होने लगे। पिछले एक-दो दिन के अंदर कोरोना संक्रमण दर 35 फीसद से घटकर 23 फीसद हो गई है।

लॉकडाउन-4 में लागू पाबंदिया
इस बार के लॉकडाउन में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी।
सार्वजनिक स्थलों, बरात घरों, बैंक्वेट हॉल व होटल में शादियों की मनाही है। सिर्फ अपने घर पर या कोर्ट में ही शादियां हो सकती हैं। इसमें बीस लोगों के हिस्सा लेने की इजाजत होगी।
आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन, मंडी व आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल लागू करने की जिला अधिकारी, पुलिस उपायुक्त, एमसीडी कमिश्नर समेत संबंधित अथॉरिटी  पर जिम्मेदारी होगी। इसमें खासतौर से मॉस्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग लागू करवाना होगा।
दिल्ली पुलिस सड़क पर निकलने वाले लोगों के बीच कोविड प्रोटोकॉल लागू करेगी।
कानून का उल्लंघन करने वालों का आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें