दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच ओखला स्थित एनएसआईसी मैदान में प्रस्तावित कार और बाइक फेस्टिवल को लेकर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने इस आयोजन के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने के निर्देश संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को दिए हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को शहर के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वह राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता के बिगड़ने के बीच ओखला स्थित एनएसआईसी मैदान में आयोजित होने वाले एक कार और बाइक फेस्टिवल के खिलाफ दायर एक याचिका पर विचार करें। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि दक्षिण-पूर्व के जिला मजिस्ट्रेट से उम्मीद की जाती है कि वे जल्द से जल्द निर्णय लेंगे, क्योंकि 'बर्नआउट सिटी' नामक यह कार्यक्रम 17 जनवरी को निर्धारित है।
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अदालत ने इस कार्यक्रम के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर आदेश पारित करते हुए, याचिका में ऐसे किसी भी वैज्ञानिक डेटा या शोध की कमी पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, जो यह साबित कर सके कि इस आयोजन से क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ेगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि 'बर्नआउट सिटी' में वाहन स्टंट करेंगे, जिससे अधिक ईंधन की खपत के कारण वायु प्रदूषण और खराब होगा।
अदालत ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि क्या उनके पास इस दावे का कोई वैज्ञानिक आधार है, या यह केवल अनुमानों पर आधारित है। पीठ ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने न तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पक्षकार बनाया है, जो राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को लागू करता है, और न ही दिल्ली सरकार के स्थायी वकील को याचिका की उचित तामील की है।
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मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, अदालत ने यह आवश्यक समझा कि दक्षिण-पूर्व के जिला मजिस्ट्रेट, याचिका में उठाए गए शिकायत पर, विशेष रूप से याचिका में संलग्न चार जनवरी के प्रतिनिधित्व पर, गौर करें और उचित निर्णय लें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्देश केवल याचिकाकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए है, न कि मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त करने के लिए।