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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: जंतर-मंतर प्रदर्शन केस में ट्रायल पर रोक, राहुल-अखिलेश समेत कई नेताओं को राहत

Mon, 23 Mar 2026 05:02 PM IST
Rahul Kumar Tiwari पीटीआई, नई दिल्ली

सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़े मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी। केस में राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित कई नेताओं के नाम हैं। 
 
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दिल्ली हाईकोर्ट, Delhi High Court - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है, जिसमें चार्जशीट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अखिलेश यादव, डीएमके नेताओं कनिमोझी, ए. राजा, सीवीएमपी एझिलारासन समेत अन्य के नाम शामिल हैं।

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यह मामला फरवरी 2025 में जंतर-मंतर पर यूजीसी के ड्राफ्ट दिशानिर्देशों के खिलाफ कथित रूप से बिना अनुमति आयोजित किए गए प्रदर्शन से जुड़ा है। डीएमके नेता सीवीएमपी एझिलारासन ने एफआईआर रद्द करने की मांग की है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में लंबित है, हालांकि अभी तक अदालत ने संज्ञान नहीं लिया है।

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