हाईकोर्ट ने मॉडल से दुष्कर्म करने के आरोपी मुंबई के व्यवसायी के पुत्र एवं पत्रकार वरुण हिरमेथ को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अदालत ने वरूण की अग्रिम जमानत अर्जी पर पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने पुलिस को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली जाए। अदालत ने आरोपी को जांच में सहयोग करने का आदेश देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।
अदालत ने मामले की सुनवाई 16 अप्रैल तय करते हुए पुलिस को आरोपी द्वारा पेश दस्तावेजों का सत्यापन करने व अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। ट्रायल कोर्ट ने हालही में आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे।
याची के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि उनके मुवक्किल को दुष्कर्म के फर्जी मामले में फंसाया गया है जबकि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे। उन्होंने दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल और शिकायतकर्ता के बीच पिछले यौन संबंधों का इतिहास रहा है। ऐसे में उनके मुवक्किल को अग्रिम जमानत प्रदान की जाए और वह पुलिस को जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है।
वहीं शिकायतकर्ता के अधिवक्ता सिद्धार्थ अरोड़ा ने अदालत से आग्रह किया कि वह आरोपी को जमानत प्रदान न करे क्योंकि वह पिछले 50 दिनों से फरार है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि अगर याची के पास यह दिखाने के लिए दस्तावेज हैं कि संबंध सहमति से बने तो उसे जांच में शामिल होने दें और पुलिस इसका सत्यापन करेगी।
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसके साथ चाणक्य पुरी स्थित फाईव स्टार होटल में फरवरी माह में दुष्कर्म किया था।
निचली अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि आरोपी के साथ शिकायतकर्ता के पूर्व अनुभवों से सहमति की बात निहित नहीं होती है। महिला ने बयान में कहा है कि उसकी सहमति नहीं थी, तो अदालत को यह मानकर चलना होगा कि उसने सहमति नहीं दी।
वहीं आरोपी के अधिवक्ता ने निचली अदालत के समक्ष आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच घनिष्ठ संबंधों को दिखाने के लिए कुछ व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम चैट दिखाई थी।