दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवसायी नवनीत कालरा को अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। साथ ही अग्रिम जमानत से संबंधित मामलों की सुनवाई 18 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है।
अदालत में व्यवसायी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका पर आज भी सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इस व्यक्ति को वरीयता क्यों दी गई? मामले की सुनवाई अदालत के समय के बाद गुरुवार शाम सात बजे हुई। आज ईद की छुट्टी है, आखिर क्या खास है अग्रिम जमानत में?
एसवी राजू की दलील पर वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर अदालत समय सीमा के बाहर किसी मामले की सुनवाई करती है तो इसकी सराहना की जानी चाहिए, न कि इस तरह की आलोचना की जानी चाहिए।
अग्रिम जमानत याचिका खारिज
वहीं, अदालत ने गुरुवार को ऑक्सीजन कन्संट्रेटर की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कालरा पर लगे आरोपों को बेहद गंभीर बताया था। साथ ही अदालत ने कहा कि पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उसे हिरासत में रखकर पूछताछ करने की जरूरत है।