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दिल्ली हाईकोर्ट: निमिषा प्रिया को बचाने के लिए याचिका दायर, यमन में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में मिली है मौत की सजा

Sun, 13 Mar 2022 08:24 AM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

सात मार्च 2022 को यमन की एक अपीलीय अदालत ने निमिशा प्रिया द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसे वर्ष 2017 में तलाल अब्दो महदी की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी।
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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यमन  में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में मौत की सजा पाने वाली निमिषा प्रिया को बचाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। एक स्थानीय अदालत ने उसे  मौत की सजा सुनाई है। याचिका में केंद्र को पीड़ित परिवार के साथ बातचीत की सुविधा देने और यमन कानून के अनुसार खून का भुगतान करने के लिए प्रिया को मौत की सजा से बचाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

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अधिवक्ता सुभाष चंद्रन केआर द्वारा दायर याचिका निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बचाओ द्वारा अपने अध्यक्ष के माध्यम से दायर की गई है। काउंसिल अनिवासी केरलवासियों के एक समूह द्वारा गठित एक संगठन है जो अन्य देशों में और भारत के विभिन्न हिस्सों में काम कर रही है। याचिकाकर्ता संगठन निमिषा प्रिया को न्याय दिलाने की दिशा में यदि पीड़िता का परिवार उसे माफ करने के लिए राजी हो जाता है तो उसके लिए दान के माध्यम से धन जुटाना चाहता है। याचिका में गृह मंत्रालय और भारतीय दूतावास सना, यमन को पार्टी बनाया गया है।

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याचिका में कहा गया है कि सात मार्च 2022 को यमन की एक अपीलीय अदालत ने निमिशा प्रिया द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसे वर्ष 2017 में तलाल अब्दो महदी की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। आरोप है कि निमिशा ने कथित तौर पर अपने पासपोर्ट को पुन: प्राप्त करने के लिए उसे शामक के साथ इंजेक्शन लगाया था।  निमिषा को महदी द्वारा कथित तौर पर गाली-गलौज और प्रताड़ित किया था।

सजा से बचना मुश्किल

याची ने कहा हालांकि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम ज्यूडिशियल काउंसिल में अपील करने का एक और मौका अभी भी मौजूद है लेकिन निमिषा प्रिया को निचली अदालत द्वारा दी गई सजा से बख्शा जाने की संभावना नहीं है। शीर्ष अदालत शायद ही कभी अपील कोर्ट के फैसले को अलग करती है। याची ने कहा कि यह केवल इस बात की जांच करेगा कि क्या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि ने मामले के परिणाम को प्रभावित किया है, न कि इसके गुण। याची ने कहा निमिषा की मौत की सजा माफ होने की उम्मीद है, अगर पीड़ित परिवार मौत के बदले धन स्वीकार करता है।

खून के बदले रुपये देकर मिल सकती है माफी

याचिका के अनुसार प्रिया के लिए मौत की सजा से बचने का एकमात्र तरीका मृतक के परिवार से यमन कानून के अनुसार उन्हें खून की रकम देकर क्षमा प्राप्त करना है। याचिका में कहा गया है कि अपील अदालत द्वारा रक्त धन का विकल्प खुला रखा गया है। उन्हें अभी तक निर्णय की प्रति प्राप्त नहीं हुई है और सर्वोच्च न्यायिक परिषद के समक्ष अपील की सीमा केवल 40 दिन है।
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