हाईकोर्ट ने गंभीर मानसिक रोग सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त एक कैदी को 45 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है। कैदी की मानसिक स्थिति के कारण उसे कोरोना संक्रमण होने की ज्यादा संभावना को देखते हुए कोर्ट ने यह निर्णय लिया।
न्यायाधीश अनूप जयराम भमभानी ने कहा कि कैदी को अंतरिम जमानत देना उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में होगा। यह कैदी एक आपराधिक मामले में सात साल की सजा काट रहा है और अपनी सजा के 9 महीने काटने के दौरान जेल में उसका आचरण संतोषजनक रहा है।
कैदी के वकील ने जेल की डिस्पेंसरी और इहबास (मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान) अस्पताल में उसकी मानसिक बीमारी का इलाज जारी रहने और इसके लिए नियमित देखभाल का हवाला देते हुए सजा निरस्त करने की मांग की थी।