फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दिल्ली हाई कोर्ट ने फिजीकल सुनवाई शुरु करने का लिया फैसला, निचली अदालतों में वैकल्पिक रूप से कामकाज

Thu, 14 Jan 2021 09:35 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
विज्ञापन
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई
विज्ञापन
राजधानी में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए उच्च न्यायालय ने अब कुछ अदालतों में फिजीकल सुनवाई शुरु करने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट में अब 11 कोर्ट में सोमवार से काम शुरु हो जाएगा। यह 20 फरवरी तक जारी रहेगा। इसी प्रकार अदालत ने निचली अदालतों में वैकल्पिक तौर पर एक दिन छोड़कर कामकाज सामान्य तरीके से करने का निर्णय लिया है। अन्य अदालतों मे वीडियों कांफ्रेंसिंग सिस्टम से सुनवाई जारी रहेगी। अदालत में मामलों से संबंधित वकील व पक्षकारों को ही जाने की इजाजत रहेगी।
विज्ञापन


हाइकोर्ट की फुल बेंच ने निर्णय लिया है कि 18 जनवरी से दो खंडपीठ, तीन सिंगल जज सिविल का कामकाज देंखेगे, वहीं तीन खंडपीठ व तीन सिंगल जज अन्य मामलों की सुनवाई करेंगे। अन्य अदालते पहले की तरह वीडियों कांफ्रेंसिंग से सुनवाई जारी रखेगी। रजिस्ट्रार जनरल की और से जारी आदेश में कहा गया है कि संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) की अदालतें रोस्टर में अधिसूचित अनुसूची के अनुसार वैकल्पिक आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम व फिजिकल रूप से करेंगे। संयुक्त रजिस्ट्रार न्यायालयों को भी निर्देश दिया गया है कि वे सभी मामलों में साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करें।

इस आदेश के अनुसार 18 जनवरी से 20 फरवरी 2021 तक उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए लगे अन्य लंबित रुटीन व गैर जरूरी मामलों की सुनवाई मार्च और अप्रैल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। पीठ ने सभी अधिवक्ताओं, पक्षकार व अन्य को सुनवाई में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कोविड के तय नियमों के पालन करते हुए अदालत में आने के लिए कहा है।
विज्ञापन


इसी प्रकार हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय (मुख्यालय) अपने-अपने जिलों के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का रोस्टर इस तरह से तैयार करेंगे कि अदालतें वैकल्पिक दिन के आधार पर फिजिकल रूप से काम करें और अन्य दिनों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से काम करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें