नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने नौ हजार निगम शिक्षकों को जुलाई और अगस्त के वेतन के लिए 98.35 करोड़ रुपये की राशि उत्तरी दिल्ली नगर निगम को दी है। निगम शिक्षकों के वेतन के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका बनाया गया था।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा योजना के तहत दिल्ली सरकार ने उत्तर दिल्ली नगर निगम को 98.35 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसलिए नगर निकाय सुनिश्चित करे कि मई के बाद से शिक्षकों के बकाया वेतन का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए।
दिल्ली सरकार ने पीठ को यह भी बताया कि उसने शिक्षकों के वेतन का भुगतान करने के लिए निगम को पिछले साल खर्च नहीं हो सकी 18.071 करोड़ रुपये की राशि भी इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है।
पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के अलावा उत्तर दिल्ली नगर निगम उसके द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षकों के वेतन का भुगतान करने के लिए कोष उपलब्ध कराके योगदान दे। पीठ ने नगर निकाय के अधिकारियों को दो हफ्तों में नई स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया। कोर्ट याचिका पर अगली सुनवाई एक सितंबर को करेगी।