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शब्बीर शाह की जमानत अर्जी पर ईडी से जवाब तलब

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नई दिल्ली। अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शब्बीर ने तर्क रखा है कि वर्तमान में कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए उनके मामले के ट्रायल जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है। ऐेसे में उसे जमानत प्रदान की जाए। शाह को प्रवर्तन निदेशालय ने 25 जुलाई 2017 को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था।
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पटियाला हाउस अदालत के विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने ईडी को जमानत आवेदन पर अपना पक्ष 24 मई तक रखने का निर्देश दिया है। याची के अधिवक्ता एमएस खान ने तर्क रखा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है उसमें अधिकतम सजा सात वर्ष तक की है। उन्होंने कहा उनके मुवक्किल इस सजा में से आधी से ज्यादा यानि तीन वर्ष नौ माह से ज्यादा अवधि से जेल में है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मामले में जल्द सुनवाई व ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा मामले में सह-आरोपी असलम वानी को जमानत मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि जमानत के लिए अदालत जो भी शर्तें तय करेगी वह उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। उनके मुवक्किल को जेल में रखने से कोई उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। ऐसे में जमानत स्वीकार की जाए।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक अगस्त 2005 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक कथित हवाला डीलर वानी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने वानी से 63 लाख रुपये बरामद करने का दावा किया था। इनमें से 52 लाख रुपये कथित तौर पर शाह को दिए जाने थे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक वानी ने माना था कि उसने शाह को 2.25 करोड़ रुपये दिए थे। ईडी ने बाद में 2007 में शाह और वानी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था।
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