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कंझावला हिट-एंड-रन मामला: अंजलि के परिवार को 36.69 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश

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-31 दिसंबर, 2022 की मध्यरात्रि को दिल्ली के कंझावला इलाके में हुआ था हादसा,
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-स्कूटी से घर लौटते समय टक्कर मारते हुए कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई थी कार

संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली के चर्चित कंझावला हिट-एंड-रन मामले में रोहिणी कोर्ट ने मृतक अंजलि के परिवार के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह पीड़ित परिवार को 36.69 लाख रुपये का मुआवजा 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दे। यह रकम 30 दिनों के भीतर अदालत के बैंक खाते में जमा करनी होगी। यह आदेश जिला न्यायाधीश (एमएसीटी) विक्रम ने दिया।

यह हादसा 31 दिसंबर, 2022 और 1 जनवरी, 2023 की मध्यरात्रि को दिल्ली के कंझावला इलाके में हुआ था। अंजलि अपनी स्कूटी से घर लौट रही थी, तभी कार ने उसे टक्कर मार दी और कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई। इस दर्दनाक हादसे में अंजलि की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले की जांच सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने की थी। घटना के बाद अंजलि की मां और भाई-बहन ने अदालत में मुआवजे की याचिका दायर की थी, जिसे वकील मानक चंद ने पेश किया। न्यायाधीश विक्रम ने आदेश में कहा कि अमित खन्ना की लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना रवैया इस भयानक दुर्घटना का मुख्य कारण था। चालक की हरकतों ने न केवल अंजलि की जान ली, बल्कि उसके परिवार को भी अपूरणीय क्षति पहुंचाई।
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समय पर भुगतान नहीं करने पर 12 प्रतिशत ब्याज लागू होगा
अदालत ने बीमा कंपनी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को मुआवजे की पूरी राशि जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही, यह भी कहा कि कंपनी इस राशि की वसूली चालक अमित खन्ना और वाहन मालिक लोकेश प्रसाद शर्मा से कर सकती है, क्योंकि चालक के पास लाइसेंस नहीं था। यदि तय समय पर भुगतान नहीं हुआ तो उस पर 12 फीसदी ब्याज लागू होगा।
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