नई दिल्ली। कमेंटेटर अभिजीत अय्यर मित्रा ने नौ महिला पत्रकारों की ओर से दायर मानहानि मामले को खारिज करने की अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने शुक्रवार को इस अर्जी पर सुनवाई की, लेकिन मित्रा के मुख्य वकील के अनुपस्थित होने के कारण मामले को स्थगित कर दिया।
मित्रा के जूनियर वकील के अनुरोध को स्वीकार करते हुए जस्टिस कौरव ने अगली सुनवाई की तारीख 26 फरवरी 2026 तय की। दरअसल, न्यूजलॉन्ड्री की नौ महिला पत्रकारों ने मित्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि मित्रा ने अपने एक्स पोस्ट में उनके खिलाफ अपमानजनक, झूठे, दुर्भावनापूर्ण और बेबुनियाद आरोप लगाए तथा गालियां इस्तेमाल कीं। पत्रकारों ने मित्रा से लिखित माफी, पोस्ट हटाने का आदेश और 2 करोड़ रुपये हर्जाना मांगा है। ब्यूरो