आयुष्मान योजना लागू कराने की
मांग वाली याचिका ठुकराई
- हाईकोर्ट ने कहा कि नीतिगत मामले में नहीं देना चाहती दखल
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू कराने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने वाली याचिका को ठुकराते हुए सुनवाई से मंगलवार को इंकार कर दिया। याची का कहना था कि आप सरकार ने इस संबंध में न कोई अधिसूचना जारी की है और न ही योजना को लागू करने के लिए कोई कदम उठाया है।
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। अर्थशास्त्री अभिजीत मिश्रा ने याचिका में प्रधानमंत्री जनअरोग्य योजना आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू कराने का निर्देश सरकार को देने की मांग की थी। केंद्र सरकार की इस योजना को दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया था। इसे देश के अधिकतर राज्य लागू कर चुके हैं। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे वालों को देश के किसी भी अस्पताल में पांच लाख तक के निशुल्क इलाज का अधिकार है।