हाईकोर्ट ने आप नेता कुमार विश्वास के खिलाफ यौन शोषण मामले में शिकायतकर्ता महिला व दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विश्वास ने बिना आधार के मुकदमा दर्ज करने संबंधी ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति सुनीता गुप्ता ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा ने महिला को भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न विश्वास की याचिका स्वीकार कर ली जाए।
अदालत ने मामले की सुनवाई 21 जुलाई को तय की है। अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान पुलिस ने तर्क रखा कि उसने महिला की शिकायत के बाद जांच की और कुमार के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिलें हैं। इतना ही नहीं महिला बार-बार अपना बयान भी बदल रहीं है।
कुमार विश्वास की तरफ से पेश अधिवक्ता एचएस फुल्का ने कहा कि पुलिस को उनके मुव्विकल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिलें हैं। निचली अदालत ने अति उत्साह में कुमार के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है।