दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पुराने अपार्टमेंट में लिफ्ट लगाना अब आसान हो जाएगा।
तैयार की गई नई नीति में डीडीए ने स्थानीय आरडब्ल्यूए से मंजूरी की जगह अब अपार्टमेंट में रहने वाले 50 फीसदी लोगों की सहमति पर लिफ्ट लगाने का प्रावधान किया है।
यानी अब डीडीए अपार्टमेंट में रहने वाले लोग आपस में बातचीत कर लिफ्ट लगाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। डीडीए अधिकारियों के मुताबिक तैयार की गई नई नीति जल्द लागू कर दी जाएगी। अहम यह है कि अपार्टमेंट में लिफ्ट लगाने का खर्च वहां रहने वाले लोगों को उठाना पड़ेगा।
नई नीति के तहत आवेदन करने के लिए डीडीए ने प्रपोजिंग और सेकेंडरी सदस्यों की श्रेणी बनाई है। बताते चलें कि डीडीए के पुराने अपार्टमेंट में लिफ्ट लगाने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। लेकिन इसके लिए वहां की आरडब्ल्यूए से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) लेना होता था।
अब डीडीए एनओसी लेने की इस नीति में बदलाव करने जा रही है। डीडीए अधिकारी के अनुसार नई नीति तैयार कर ली गई है। नई नीति के तहत लिफ्ट लगाने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले परिवारों की मंजूरी लेना भी आवश्यक नहीं होगा।