दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने डीडीए फ्लैट्स और कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट्स में लिफ्ट लगाने की अनुमति व अनापत्ति प्रमाणपत्र देने की नीति बनाई है।
नीति के तहत क्षेत्रीय स्तर पर लिफ्ट लगाने की अनुमति प्राप्त हो सकेगी। यह जानकारी महापौर सुभाष आर्य ने मंगलवार को दी।
महापौर सुभाष आर्य ने बताया कि नगर निगम ने अपनी सेवाओं में सुधार, विस्तार की दिशा, नागरिकों की सुविधा, उनकी जरूरत और समय की मांग को ध्यान में रखते हुए नीति बनाई।
अनुमति व अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की यह नीति बेहद सरल एवं सुविधाजनक है। इससे विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और अशक्त लोगों को सुविधा होगी।