नोएडा में गैंगरेप के आरोपी को तीन मामलों में गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 26 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों मामलों (तीन धाराओं) की सजा एक साथ नहीं चलने का आदेश दिया है।
आरोपी को हर मामले में अलग-अलग सजा काटनी पड़ेगी। सरकारी वकील मनोज तेवतिया ने बताया कि गिझौड़ निवासी किशोरी 24 मई 2011 को मौसी के घर सेक्टर 40 गई थी।
जब वह रिक्शे से घर वापस लौट रही थी तो रास्ते में प्रकाश अस्पताल के समीप सौरभ चौहान ने तीन दोस्तों के साथ मिलकर उसे अगवा कर लिया। किशोरी से कार में ही गैंगरेप किया गया।