कोर्ट ने यह कदम दलालों द्वारा खुद को वकील या वकीलों के क्लर्क बताकर वादियों के साथ धोखाधड़ी करने की शिकायतों के बाद उठाया गया है। 15 जुलाई को नोटिस जारी कर कहा गया कि किसी भी क्लर्क, वादी या आम जनता को न्यायालय परिसर में आने के दौरान सफेद शर्ट और काली पैंट पहनने की अनुमति नहीं है।
रोहिणी कोर्ट ने वकीलों के क्लर्कों के लिए पहचानपत्र किया अनिवार्य
रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन (आरसीबीए) ने दलालों की तरफ से वादियों के साथ धोखाधड़ी को रोकने के लिए वकीलों के क्लर्कों के लिए अधिकृत पहचान पत्र (आईडी) प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है।
धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए उठाया कदम
14 जुलाई को जारी नोटिस में कहा गया है कि आरसीबीए की कार्यकारी समिति के संज्ञान में बार के कई सम्मानित सदस्यों और आम जनता व वादियों की कई शिकायतों के माध्यम से आया है कि कई दलाल खुद को आधिकारिक वकील या वकीलों के क्लर्क के रूप में गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। ये व्यक्ति झूठे बहाने बनाकर अशिक्षित वादियों को गुमराह कर रहे हैं और उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं।